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नेशनल एंटो डोपिंग एजेंसी (नाडा) को 24 नवंबर, 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया था जिसमें भारत में डोप फ्री स्पोर्ट्स के जनादेश थे। प्राथमिक उद्देश्यों को डब्ल्यूपीए कोड के अनुसार डोपिंग विरोधी नियम लागू करना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना और डोपिंग और इसके बीमार प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

पृष्ठ को अंतिम बार संशोधित किया: Feb 12, 2020

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